इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार का कहना है कि भले ही यह प्राइवेट स्कूल है लेकिन यह दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 2 के तहत निर्मित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है। स्कूल प्रशासन ने कहा कि उन्हें सरकार के फैसले के बारे में प्रेस के माध्यम से ही पता चला।