सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने या स्वतंत्र रूप से घूमने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की बेंच ने शनिवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। बेंच ने इसके साथ ही महाराष्ट्र के अमरावती में जिला अधिकारियों की ओर से एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ जारी जिल�
Right to move freely in country can not be denied on flimsy grounds says Supreme Court jagran.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from jagran.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.