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विश्वविद्यालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक गंगोत्री कैंपस के अंदर शाम 6:30 बजे के बाद महिलाओं के अकेले घूमने पर रोक लगाई जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षा अधिकारियों को शाम 6:00 बजे से 9:00 बजे तक परिसर में पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
बलात्कार पिछले साल फरवरी में एक नाइट क्लब में हुआ था। पीडि़ता के साथ 33 वर्षीय दोषी और उसके 17 वर्षीय किशोर साथी ने रेप किया था। कोर्ट ने पीडि़त महिला और दोषियों की पहचान उजागर नहीं की है।