Tax Saving Tips: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख धीरे-धीरे नजदीक आती जा रही है। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट में तमाम दिक्कतें आने की वजह से सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर (ITR Filing Last Date) कर दी है। अधिकतर लोग टैक्स बचाने के बारे में आखिर वक्त में सोचते हैं, लेकिन टैक्स सेविंग एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने का खेल नहीं हैं। इसके लिए आपको साल शुरू होने के साथ-स�
Types of ITR Forms: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। व्यक्तिगत करदाताओं के मामले में यह डेडलाइन 30 सितंबर 2021 है। जो लोग पहली बार ITR फाइल करेंगे, उनका यह जान लेना जरूरी है कि हर टैक्सपेयर के लिए आईटीआर फॉर्म एक जैसा नहीं होता। अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर के आधार पर आईटीआर फॉर्म 7 तरह के होते हैं। करदाताओं को उनकी कैटेगरी के लिए तय फॉर्म भरना होता है। ये कैट�
How To File ITR on New Income Tax Portal: अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आयकर विभाग की नई वेबसाइट पर आईटीआर कैसे भरें (How To File ITR) या कौन-कौन सी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं, तो यहां आपकी पूरी मदद की जाएगी। आज हम आपको बता रहे हैं नई टैक्स वेबासाइट (New Income Tax Portal) पर नौकरीपेशा लोगों के लिए आईटीआर फाइल करने की पूरी प्रक्रिया।
ITR FY 2020-21: आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (itr filing last date) धीरे-धीरे नजदीक आती जा रही है। 31 जुलाई 2021 से इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। जो लोग पहले से ही आयकर रिटर्न भरते आ रहे हैं उन्हें तो खास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो पहली बार आयकर रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर आयकर रिटर्न फाइल करने में किन-किन दस्तावेजों की जरूरत (documents required to file itr) होती है। अगर दस्तावे�
there will be no tax on ex gratia payment on treatment or death due to corona know what income tax department has said
Explainer : कोरोना से मौत और इलाज के लिए आर्थिक मदद पर नहीं लगेगा टैक्स, जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा
Rakesh Ranjan | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated: 26 Jun 2021, 10:57:00 AM
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सरकार ने कोरोना से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत का ऐलान किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (Central Board of Direct Taxes) ने इस बारे में शुक्रवार को बयान जारी किया है।
हाइलाइट्स:
सीबीडीटी (CBDT) ने कहा है कि �