अगर कोई शख्स महिला की बिना सहमति के उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपनी अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो यह डिजिटल रेप कहलाता है। विदेश की तरह भारत में इसके लिए कानून बना है। Digital rape of four-year-old innocent in Noida school know what is this new term - Hindustan