मानव तस्करी एवं अपहरण के दो आरोपी को दस-दस साल की सजा सुनायी तथा 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. | सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने मानव तस्करी एवं अपहरण के दो आरोपी को दस-दस साल की सजा सुनायी तथा 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2018 में बानो प्रखंड की रहने वाली एक विधवा महिला काम के तलाश में रांची गयी थी. इस दौरान उसकी मुलाकात