मिल रही जानकारी के मुताबिक जिन जिलों में 1000 से ज्यादा सक्रिय मामले होंगे वहां कुछ पाबंदियां लागू की जाएंगी। इन जिलों में जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्विट हॉल, रेस्टोरेंट्स आदि जैसे सार्वजनिक स्थलों को 50 फ़ीसदी की क्षमता के साथ ही संचालित किया जा सकता है।