राजेश चौधरी/लीगल फोरम
संज्ञेय अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करना पुलिस की ड्यूटी है। यह अनिवार्य है। कई बार ऐसा भी होता है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस FIR नहीं करती। अगर पुलिस संज्ञेय अपराध में केस दर्ज करने में आनाकानी करे तो क्या हमारे पास कोई कानूनी रास्ता बचता है, यह पता होना चाहिए।
संज्ञेय अपराध के बाद जब न हो केस दर्ज
संज्ञेय अपराध गंभीर क्राइम होते हैं, जैसे मर्ड�