पटना न्यूज़: Bihar News: हादसे की वजह बनी गाड़ियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार सख्ती की तैयारी में है। इस संबंध में बिहार मोटर व्हीकल रूल्स, 1992 और बिहार मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल रूल्स, 1961 में संशोधन किया गया है। इसे 15 सितंबर से राज्य में लागू किया जाएगा।