दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगरेप के मामले की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी स्पष्ट रूप से किसी भी कृत्य के जरिये गैंगरेप में शामिल नहीं है तो महज घटना स्थल पर मौजूद होना ही उसके खिलाफ रेप के आरोप के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।