बेंगलुरु/चेन्नै न्यूज़: अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले भारत आए हिंदू, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के लोगों को आम माफी मिल जाती है। अब ऐसे किसी व्यक्ति को विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3(2)(ई) को लागू करते हुए हिरासत में लेना सही नहीं है।