comparemela.com


नई दिल्ली: दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के पास स्थित मरकज को खोलने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने इस मामले में केंद्र से दो सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. उच्च न्यायालय ने पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. केंद्र की तरफ से इसका जवाब ना देने को लेकर अदालत ने नाराजगी भी जाहिर की. 
सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता ने केंद्र सरकार के रवैए पर अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि जवाब अब तक क्यों दायर नहीं किया गया? केंद्र जवाब देना भी चाहता है या नहीं?  दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका के अनुसार, केंद्र से जवाब मांगा गया है कि अब तक मरकज को क्यों नहीं खोला गया?  अपनी याचिका में वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन बोर्ड ने सुरक्षा को देखते हुए धार्मिक आयोजनों में भीड़भाड़ इकट्ठा होने पर प्रतिबन्ध लगाया था. इस नियम के तहत धार्मिक और उपासना स्थलों को बंद करने का कोई आदेश नहीं था.
अप्रैल में अदालत के आदेश के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मरकज की मस्जिद में समुचित दूरी और स्वच्छता सेनिटाइजेशन के साथ पचास नमाजियों को पांच समय की नमाज अदा करने की स्वीकृति दी गई थी. यह अनुमति मरकज की बनी पहली मंजिल पर बने बड़े हॉल में अदा करने की इजाजत दी गई थी. हालांकि, रिहायशी इस्तेमाल के लिए इसे अब तक नहीं खोला गया. 

Related Keywords

Delhi ,India ,New Delhi ,Hazrat Nizamuddin Auliya ,Nizamuddin Markaz ,Pearl Guptaa Center ,Centera Delhi High ,Centera Ii ,Courta Center ,Delhi High ,Pearl Gupta ,Delhi Waqf Board ,Waqf Board ,Management Board ,Permission Markaz ,Permission The ,டெல்ஹி ,இந்தியா ,புதியது டெல்ஹி ,ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் அருளிய ,நிஜாமுதீன் மர்க்ாஜ் ,டெல்ஹி உயர் ,டெல்ஹி வக்ஃப் பலகை ,வக்ஃப் பலகை ,மேலாண்மை பலகை ,

© 2024 Vimarsana

comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.