Jharkhand High Court झारखंड हाई कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता नेत्रहीन युवती के गर्भपात को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि रिपोर्ट के आधार पर अब गर्भपात कराना उचित नहीं है। अदालत ने युवती के नाम पर दस लाख रुपये फिक्सड डिपोजिट कराने का निर्देश दिया है।