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इंदौर: बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जी दरअसल इस मामले के तहत जेल में बंद महिला आरोपी बरखा भटनागर को कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। बीते गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी हुए हैं। इस मामले में मिली जानकारी के तहत महिला को 50 हजार रुपए के मुचलके पर बेल मिली है। वहीँ हनी ट्रैप मामले में आरोपी तीन अन्य महिलाओं श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वपनिल जैन और मोनिका यादव को दो दिन पहले ही जमानत मिल चुकी है।
बात करें बरखा की तो उनकी तरफ से सेशन कोर्ट में जमानत का आवेदन पेश किया गया था। वहीँ सुनवाई के दौरान एसआईटी के वकील द्वारा बरखा की जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि ''आरोपी के लैपटॉप से एक सीडी बरामद की गई थी जो मामले में महत्वपूर्ण है।'' इसी के साथ आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि, ''हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है, इस प्रकरण पर हाईकोर्ट द्वारा विचारण में स्थगन दिया गया है।'' वहीँ आरोपियों से जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल आदि की एफएसएल जांच रिपोर्ट भी आरोपियों के वकील को नहीं दी गई है।
बताया जा रहा है यह सब होने के बाद कोर्ट ने शाम 7 बजे बाद आदेश पारित किया इसके चलते बरखा की रिहाई नहीं हो सकी। आज यानी शुक्रवार को बरखा को जिला जेल से रिहा कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि इंदौर नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने सितंबर 2019 में इंदौर के पलासिया थाने में शिकायत की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि, ''कुछ महिलाएं उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं और उनसे तीन करोड़ रुपए मांग रही है।'' इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया और तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है यह महिलाएं भोपाल से इंदौर पैसा लेने आई थी।

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